त्वरित उत्तर: विरासत में मिली संपत्ति पर पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) मृत्यु की तारीख के बाजार मूल्य (आपकी आधार लागत) पर आधारित होता है। बेचने पर, छूटों और राहतों के बाद हुए लाभ पर आप CGT देते हैं। Inheritance Tax अलग है।
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संपत्ति विरासत में मिलना एक वरदान भी हो सकता है और भ्रम का स्रोत भी, खासकर जब कर की बात आती है। इंग्लैंड और वेल्स में बहुत से लोग इस बारे में अनिश्चित रहते हैं कि उन्हें क्या चुकाना है, कब, और इसकी रिपोर्ट कैसे करनी है। यह मार्गदर्शिका आपको समझने में मदद करेगी कि Capital Gains Tax (CGT) विरासत में मिली संपत्ति पर कैसे लागू होता है, यह Inheritance Tax से कैसे अलग है, और यदि आप बेचने का निर्णय लेते हैं तो आपको क्या करना होगा।
मूल बातें समझना: CGT बनाम Inheritance Tax
सबसे पहले, यह ज़रूरी है कि उन दो करों को अलग-अलग समझा जाए जो अक्सर गड्ड-मड्ड हो जाते हैं:
Inheritance Tax (IHT): यह उस व्यक्ति की संपत्ति (estate) पर आंका जाता है जिसकी मृत्यु हो गई है। यदि आप लाभार्थी हैं, तो आप सीधे IHT नहीं चुकाते, जब तक कि आपको किसी ट्रस्ट से संपत्ति न मिले या संपत्ति बहुत बड़ी न हो।
Capital Gains Tax (CGT): यह केवल तब लागू होता है जब आप विरासत में मिली संपत्ति को बेचते हैं और मृत्यु की तारीख पर तय की गई आधार कीमत से ऊपर लाभ कमाते हैं।
इन दोनों करों के नियम, समय-सीमाएँ और रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ अलग-अलग हैं। इन्हें गड्ड-मड्ड करने से महँगी गलतियाँ हो सकती हैं।
आपकी आधार लागत: प्रोबेट मूल्य
जब आपको संपत्ति विरासत में मिलती है, तो CGT के लिए आपकी “आधार लागत” मृत्यु की तारीख का बाजार मूल्य होती है—जिसे अक्सर प्रोबेट मूल्य कहा जाता है। यही वह आंकड़ा है जिसका उपयोग आप बाद में बेचने पर होने वाले किसी भी लाभ की गणना के लिए करते हैं।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
अगर आप संपत्ति को प्रोबेट मूल्य से अधिक में बेचते हैं, तो अंतर (अनुमत लागतों और छूटों को घटाने के बाद) आपका करयोग्य लाभ होता है। अगर आप कम में बेचते हैं, तो आपके पास ऐसा नुकसान हो सकता है जिसका उपयोग आप अन्य लाभों के विरुद्ध कर सकते हैं।
कार्रवाई:
आधिकारिक प्रोबेट मूल्यांकन की एक प्रति संभालकर रखें। यदि आपके पास यह नहीं है, तो अभी एक पेशेवर मूल्यांकन करवाने पर विचार करें। अगर HMRC कभी आपके आँकड़ों पर सवाल उठाए, तो आपको प्रमाण की आवश्यकता होगी।
CGT दरें और छूटें
2024/25 कर वर्ष से, आवासीय संपत्ति पर CGT दरें हैं:
18% आपके मूल आयकर बैंड के भीतर आने वाले लाभों पर
24% उस बैंड से ऊपर आने वाले लाभों पर
हर किसी को वार्षिक CGT छूट ("annual exempt amount") मिलती है, जो करयोग्य लाभ को कम करती है। यदि आपके पास अन्य पूँजीगत नुकसान हैं, तो आप उन्हें अपने लाभ के विरुद्ध समायोजित कर सकते हैं।
उदाहरण:
प्रिया £300,000 (प्रोबेट मूल्य) वाली एक फ्लैट विरासत में पाती है। वह इसे £360,000 में बेचती है, और बिक्री लागतों (एस्टेट एजेंट, कानूनी शुल्क) में £5,000 खर्च होते हैं। उसका लाभ है:
बिक्री मूल्य: £360,000
घटाएँ प्रोबेट मूल्य: £300,000
घटाएँ लागतें: £5,000
करयोग्य लाभ: £55,000
इसके बाद वह अपनी वार्षिक छूट और कोई भी अन्य नुकसान घटा सकती है। वह जो दर चुकाती है, वह वर्ष की उसकी कुल आय पर निर्भर करती है।
राहतें: Principal Private Residence (PPR)
यदि आप बेचने से पहले विरासत में मिली संपत्ति में अपने मुख्य घर के रूप में रहते थे, तो आप Principal Private Residence राहत का दावा कर सकते हैं। यह उस अवधि के लिए आपका CGT दायित्व कम कर सकती है, या पूरी तरह समाप्त भी कर सकती है, जब आपने संपत्ति में निवास किया था।
टिप:
यदि आप केवल स्वामित्व की अवधि के एक हिस्से में वहाँ रहे, तो राहत आनुपातिक रूप से दी जाती है। कब आप आए और कब निकले, इसका रिकॉर्ड रखें।
रिपोर्टिंग और समय-सीमाएँ
यदि आप कोई आवासीय संपत्ति बेचते हैं और CGT देय है, तो आपको बिक्री की रिपोर्ट करनी होगी और पूरी होने के 60 दिनों के भीतर UK property return system का उपयोग करके कोई भी कर चुकाना होगा। इस समय-सीमा को चूकने पर जुर्माना और ब्याज लग सकता है।
कार्रवाई के चरण:
जैसे ही आप बेचें, अपना लाभ निकालें।
60 दिनों के भीतर ऑनलाइन UK property return जमा करें।
उसी समय-सीमा तक कोई भी देय CGT चुका दें।
यदि कोई CGT देय नहीं है (उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभ छूटों या राहतों से कवर हो जाता है), तो आपको property return दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड संभालकर रखें।
आम गलतियाँ
IHT और CGT को गड्ड-मड्ड करना: ये अलग-अलग नियमों वाले अलग कर हैं। यह न मानें कि एक कर चुकाने से दूसरा भी कवर हो जाता है।
औपचारिक मूल्यांकन न होना: उचित प्रोबेट मूल्यांकन के बिना, वर्षों बाद HMRC प्रश्न पूछे तो अपने आधार लागत का बचाव करना मुश्किल हो सकता है।
60-दिन की समय-सीमा चूक जाना: देरी से रिपोर्ट करने पर जुर्माना और ब्याज लग सकता है, भले ही देय कर बहुत कम हो।
राहतों का दावा न करना या नुकसानों को समायोजित न करना: यदि आप संपत्ति में रहते थे या आपके पास अन्य पूँजीगत नुकसान हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने हक़ की चीज़ों का दावा करें।
वास्तविक उदाहरण
प्रिया £300,000 मूल्य वाले एक फ्लैट को विरासत में पाती है। वह इसे £5,000 लागतों के बाद £360,000 में बेचती है। उसका करयोग्य लाभ £55,000 है। वह अपनी वार्षिक छूट और कोई भी अन्य नुकसान घटाती है। यदि उसकी आय उच्च-दर सीमा से कम है, तो वह CGT 18% पर चुकाती है; यदि अधिक है, तो 24% पर। यदि वह फ्लैट में अपने मुख्य घर के रूप में रहती थी, तो वह PPR राहत के साथ अपने लाभ को और कम कर सकती है।
व्यावहारिक चेकलिस्ट
प्रोबेट मूल्यांकन और सभी बिक्री दस्तावेज़ सुरक्षित रखें।
प्रोबेट मूल्य का उपयोग करके अपना लाभ निकालें और अनुमत लागतें घटाएँ।
जाँचें कि क्या आप Principal Private Residence राहत के लिए योग्य हैं।
अन्य संपत्तियों से हुए किसी भी पूँजीगत नुकसान को समायोजित करें।
यदि कर देय है, तो बिक्री की रिपोर्ट करें और 60 दिनों के भीतर CGT चुकाएँ।
CGT को Inheritance Tax के साथ न मिलाएँ—ये अलग हैं।
स्टाम्प शुल्क पर भी विचार करें यदि परिवार के सदस्य दूसरा घर खरीदने पर विचार कर रहे हैं.
संपत्ति विरासत में मिलना अवसर और ज़िम्मेदारी दोनों लाता है। CGT कैसे काम करता है, यह समझकर, अच्छे रिकॉर्ड रखकर, और समय-सीमाओं का पालन करके, आप अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं और अपनी विरासत का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
अस्वीकरण: यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए सामान्य जानकारी प्रदान करता है। यह कानूनी, चिकित्सा, वित्तीय या कर सलाह नहीं है। परिणाम आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर अलग हो सकते हैं।
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