1. पीड़ित-परिवारों के लिए बड़ी टैक्स छूट

चांसलर ने बड़ी घोषणा की है। संक्रमित रक्त मुआवजा योजना का भुगतान विरासत टैक्स से मुक्त होगा। भले ही इन्हें कभी भी ट्रांसफर किया जाए।
यदि आप मुआवजा पाते हैं, चाहे संक्रमित व्यक्ति के रूप में, साथी के रूप में या विरासत के हिस्से के तौर पर, इस राशि पर कोई विरासत टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट हर हाल में लागू है। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी कि आपका पैसा अपनों तक पूरा पहुंचेगा।

यह बदलाव पीड़ितों और परिवारों के साथ हुए अन्याय को स्वीकार करता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जरूरत के समय मुआवजा टैक्स के कारण कम न हो।
आप अपनी वसीयत भी निश्चिंत होकर बना सकते हैं। आपका हक उन तक जरूर पहुंचेगा जिनकी आपको चिंता है।


2. पात्रता और दावा शुरू करने की प्रक्रिया

इस मुआवजा योजना का दायरा बहुत बड़ा है। दूषित रक्त या रक्त उत्पादों से यदि आप सीधे HIV, हेपेटाइटिस B, या हेपेटाइटिस C से संक्रमित हुए हैं, तो आप दावा कर सकते हैं।
या फिर यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के साथी रहे हैं और साथ रहने से संक्रमित हुए हैं, तो भी हकदार हैं।
पीड़ितों के दुनिया में न रहने पर उनका परिवार भी जीवित व्यक्ति की तरह ही मुआवजा पाने का हकदार है।

शुरू करने के लिए आपको यह करना होगा:

  • संक्रमित रक्त मुआवजा प्राधिकरण (IBCA) के पास दावा करने की अपनी इच्छा दर्ज करें।

  • अपने संक्रमण या संक्रमित व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते का प्रमाण जुटाएं।

  • यदि आप परिवार की ओर से दावा कर रहे हैं, तो जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।

यदि कोई जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, तो उसके दावे को प्राथमिकता मिलेगी।
यदि आप संक्रमित और प्रभावित दोनों श्रेणी में आते हैं (जैसे आप और जीवनसाथी दोनों संक्रमित हुए), तो आप अलग-अलग दावे कर सकते हैं।


3. मुआवजे का अनुमान और चुकाए गए टैक्स की वापसी

दावा करने से पहले, आप IBCA के मुआवजा कैलकुलेटर की मदद से अपनी संभावित राशि का अनुमान लगा सकते हैं।
यह कैलकुलेटर आपके संक्रमण की गंभीरता और व्यक्तिगत स्थितियों को देखता है।
आपके क्लेम मैनेजर भी प्रक्रिया में मदद करेंगे ताकि आपको अपना पूरा हक मिल सके.

यदि मुआवजे की राशि पर पहले ही विरासत टैक्स चुकाया जा चुका है:
जल्द से जल्द HMRC से संपर्क करें। उन्हें बताएं कि यह भुगतान संक्रमित रक्त मुआवजा योजना का था, जो कि टैक्स मुक्त है। HMRC आपके टैक्स रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसके लिए भुगतान के सबूत देने पड़ सकते हैं। यदि कोई शंका हो, तो आवेदन के साथ एक पत्र भी भेजें और अपनी फाइलों को संभाल कर रखें।



4. आपके मुआवजे की गणना कैसे होती है

मुआवजे को कई हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्सा जीवन पर पड़े अलग प्रभाव की भरपाई करता है, जैसे:

  • शारीरिक चोट: शारीरिक, मानसिक नुकसान और मानसिक तनाव के लिए।

  • सामाजिक प्रभाव: समाज में झेलने पड़े कलंक या अकेलेपन के लिए।

  • व्यक्तिगत निर्णय: परिवार नियोजन या इलाज की सहमति जैसे फैसलों पर पड़े प्रभाव के लिए।

  • देखभाल: संक्रमण के कारण मिली या आगे मिलने वाली मदद के लिए। आप यह राशि देखभाल करने वाले को भी देने का विकल्प चुन सकते हैं।

  • आर्थिक नुकसान: नौकरी छूटने, कमाने की क्षमता घटने या घर और बच्चों की देखभाल न कर पाने के नुकसान के लिए।

आपको मिलने वाली राशि संक्रमण के स्तर पर निर्भर करेगी।
यदि आपको लगता है कि आपका नुकसान तय राशि से ज्यादा है, तो आप पूरक मार्ग (Supplementary Route) से अतिरिक्त मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। खास तौर पर यदि आपकी आमदनी अधिक थी या देखभाल का खर्च बहुत ज्यादा था।



5. मुआवजा ट्रांसफर करना: परिवार के भविष्य की सुरक्षा

इस नियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुआवजे की राशि बच्चों, पार्टनर या अन्य वारिसों को बिना किसी विरासत टैक्स के दी जा सकती है।
यह नियम आपके जीवनकाल में उपहार देने और मौत के बाद मिलने वाली विरासत, दोनों पर लागू होता है।
यदि पूरी आर्थिक सहायता मिलने से पहले पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार बची राशि का दावा कर सकता है।

महत्वपूर्ण कदम:

  • अपनी वसीयत में मुआवजे से जुड़े विवरण अवश्य जोड़ें।

  • अपने वसीयतनामा निष्पादक (Executor) और वारिसों को इस टैक्स छूट की जानकारी दें।

  • मुआवजे और IBCA या HMRC से जुड़े सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखें।


6. पूरा लाभ उठाएं: अभी क्या कदम उठाएं

मुआवजे का सही उपयोग करने और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए:

  • बिना देर किए दावा करने की अपनी इच्छा दर्ज करें।

  • IBCA कैलकुलेटर की मदद से अपनी राशि का अनुमान लगाएं।

  • यदि पहले विरासत टैक्स भरा है, तो रिफंड के लिए HMRC से संपर्क करें।

  • तय करें कि आपको एकमुश्त राशि चाहिए या नियमित भुगतान—दोनों ही टैक्स-मुक्त हैं।

  • परिवार से बात करें और अपनी वसीयत को उसी तरह अपडेट करें।

यदि आपको कोई भी संदेह हो, तो आपके क्लेम मैनेजर आपकी पूरी मदद करेंगे।



7. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

क्या सभी मुआवजा भुगतानों पर टैक्स छूट लागू है?
हां, संक्रमित रक्त मुआवजा योजना के तहत मिलने वाले सभी भुगतानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वे किसी को भी और कभी भी मिलें।

यदि मुझे पहले ही अंतरिम (Interim) भुगतान मिल चुका है तो?
अंतरिम भुगतान भी पूरी तरह कर-मुक्त हैं। यदि उन पर टैक्स काटा गया था, तो आप HMRC से रिफंड मांग सकते हैं।

क्या इससे मेरे सरकारी फायदों (Benefits) पर असर पड़ेगा?
नहीं, इस मुआवजे से आपकी अन्य सामाजिक योजनाओं या लाभों की पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

HMRC को पैसे के स्रोत (Source) का प्रमाण कैसे दें?
IBCA के सारे दस्तावेज संभालकर रखें। रिफंड क्लेम करते समय इन कागजातों की कॉपियां साथ लगाएं।

क्या मैं मौत से पहले यह पैसे किसी को उपहार दे सकता हूँ?
हां, आप जिंदगी में कभी भी इस पैसे को गिफ्ट कर सकते हैं, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बस इसका रिकॉर्ड संभाल कर रखें।


8. निष्कर्ष

मुआवजे को विरासत टैक्स से बाहर रखना पीड़ितों के प्रति न्याय और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम है।
अपनी पात्रता को समझकर, मुआवजे का सही अनुमान लगाकर और दस्तावेज सुरक्षित रखकर, आप अपना पूरा हक पा सकते हैं।
यदि आपने पहले टैक्स भरा है, तो तुरंत रिफंड का दावा करें।
आपके क्लेम मैनेजर और IBCA के संसाधन हर कदम पर मार्गदर्शन के लिए मौजूद हैं।

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